छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 के तहत बकायादारों से राशि वसूलने के निर्देश, समय पर भुगतान न करने पर कुर्की की कार्रवाई की चेतावनी
कोटा/बिलासपुर(मिथलेश आयम) : कोटा जनपद पंचायत क्षेत्र में पंचायतों के पूर्व पदाधिकारियों और अन्य संबंधित बकायादारों से सरकारी राशि की वसूली को लेकर महत्वपूर्ण कार्रवाई शुरू की गई है। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 92 के तहत कुल 16 प्रकरणों में ₹48,45,455 की वसूली का आदेश दर्ज किया गया है। सूची में पूर्व सरपंच, सरपंच, पंचायत सचिव और जनपद पंचायत के एक अधिकारी का नाम शामिल है। दस्तावेजों में विभिन्न ग्राम पंचायतों के नाम के साथ वसूली योग्य राशि का उल्लेख है। सबसे अधिक राशि मटसगरा पंचायत से संबंधित प्रकरण में ₹14,91,932 दर्ज है। जनपद पंचायत कोटा से संबंधित प्रकरण में ₹9,59,811, कुसमुली में ₹6,50,000 और आमागोहन के एक प्रकरण में ₹5,97,500 की राशि दर्ज की गई है।
पंचायतों और प्रकरणों में दर्ज राशि
कुसमुली — ₹6,50,000
आमागोहन — ₹5,97,500
पोंड़ी-सल्का — ₹33,600
शक्तिबहरा — ₹33,600
कोनचरा — ₹1,35,750
तेंदुआभाटा — ₹1,35,750
आमागोहन (दूसरा प्रकरण) — ₹61,562
जनपद पंचायत कोटा — ₹9,59,811
केंदा — ₹1,35,750
सल्का — ₹1,35,750
रानीसागर — ₹33,600
सिरसहा — ₹1,35,750
दरसागर — ₹33,600
करगीकला — ₹1,35,750
कलमिटार — ₹1,35,750
मटसगरा — ₹14,91,932
कुल दर्ज राशि: ₹48,45,455
पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़ ने 23 जून 2025 को जारी पत्र में पंचायत पदाधिकारियों एवं पूर्व पदाधिकारियों से संबंधित बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने और प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए थे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा में भुगतान न करने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।













