BREAKING NEWS
खबरें लोड हो रही हैं…

बिलासपुर : कोटा में पूर्व पंचायत पदाधिकारियों से ₹48.45 लाख वसूली का आदेश, 16 प्रकरण दर्ज, समय पर भुगतान न करने पर कुर्की कार्रवाई की चेतावनी

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 के तहत बकायादारों से राशि वसूलने के निर्देश, समय पर भुगतान न करने पर कुर्की की कार्रवाई की चेतावनी

कोटा/बिलासपुर(मिथलेश आयम) : कोटा जनपद पंचायत क्षेत्र में पंचायतों के पूर्व पदाधिकारियों और अन्य संबंधित बकायादारों से सरकारी राशि की वसूली को लेकर महत्वपूर्ण कार्रवाई शुरू की गई है। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 92 के तहत कुल 16 प्रकरणों में ₹48,45,455 की वसूली का आदेश दर्ज किया गया है। सूची में पूर्व सरपंच, सरपंच, पंचायत सचिव और जनपद पंचायत के एक अधिकारी का नाम शामिल है। दस्तावेजों में विभिन्न ग्राम पंचायतों के नाम के साथ वसूली योग्य राशि का उल्लेख है। सबसे अधिक राशि मटसगरा पंचायत से संबंधित प्रकरण में ₹14,91,932 दर्ज है। जनपद पंचायत कोटा से संबंधित प्रकरण में ₹9,59,811, कुसमुली में ₹6,50,000 और आमागोहन के एक प्रकरण में ₹5,97,500 की राशि दर्ज की गई है।

पंचायतों और प्रकरणों में दर्ज राशि

कुसमुली — ₹6,50,000

आमागोहन — ₹5,97,500

पोंड़ी-सल्का — ₹33,600

शक्तिबहरा — ₹33,600

कोनचरा — ₹1,35,750

तेंदुआभाटा — ₹1,35,750

आमागोहन (दूसरा प्रकरण) — ₹61,562

जनपद पंचायत कोटा — ₹9,59,811

केंदा — ₹1,35,750

सल्का — ₹1,35,750

रानीसागर — ₹33,600

सिरसहा — ₹1,35,750

दरसागर — ₹33,600

करगीकला — ₹1,35,750

कलमिटार — ₹1,35,750

मटसगरा — ₹14,91,932

कुल दर्ज राशि: ₹48,45,455

पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़ ने 23 जून 2025 को जारी पत्र में पंचायत पदाधिकारियों एवं पूर्व पदाधिकारियों से संबंधित बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने और प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए थे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा में भुगतान न करने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

satyandaj@yahoo.com Avatar

मुख्य खबर >>

October 2026
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031